img-fluid

Coronavirus: डिसइंफेक्शन टनल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन

September 08, 2020

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूछा कि कोविड-19 के मद्देनजर डिसइंफेक्टेंट टनल्स के इस्तेमाल पर रोक क्यों लगाई गई है जबकि यह शारीरिक मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचाता है. जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर. सतीश रेड्डी जस्टिस एम. आर. शाह की बेंच को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए लोगों को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट्स के इस्तेमाल को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है.

मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि किसी भी केमिकल डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव इंसानों के लिए शारीरिक रूप के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक तौर पर भी नुकसानदायक होता है. इस पर बेंच ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि जब डिसइन्फेक्टेंट टनल खराब हैं तो इसके इस्तेमाल पर केंद्र प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहा. इस पर मेहता ने कहा कि इस बारे में उचित दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट गुरसिमरन सिंह नरुला की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें डिसइंफेक्शन टनल को लगाने, उनका उत्पादन या विज्ञापन इंसानों पर केमिकल डिसइंपेक्टेंट्स के फ्यूमिगेशन पर प्रतिबंध के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की थी.

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जमा किए अपने ऐफिडेविट में कहा है कि पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल राज्यों के विषय हैं इन पर गाइडलाइंस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ही जारी कर सकते हैं. इसमें केंद्र की भूमिका जरूरी मार्गदर्शन फाइनैंशल सपोर्ट तक सीमित है.

Share:

  • नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर मंथन कर रहा है मप्र

    Tue Sep 8 , 2020
    राज्यपालों के सम्मेलन में आनंदीबेन पटेल ने कहा भोपाल। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि मप्र में शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर गंभीरता से मंथन हो रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों में गठित टास्क फोर्स निकट भविष्य में […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved