उत्तर प्रदेश देश

गोरखनाथ मंदिर के हमलावर को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

गोरखनाथ: उत्तरप्रदेश के गोरखनाथ मंदिर (Gorakhnath Temple) में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमले में दोषी अहमद मुर्तुजा (Ahmed Murtuza) को सोमवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया. एनआईए की स्पेशल कोर्ट (NIA special court) ने आज अहमद मुर्तुजा को फांसी की सजा सुनाई है. मुर्तुजा गोरखनाथ मंदिर मे हमले का आरोपी है. सोमवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में दोषी अहमद मुर्तजा को एनआईए स्पेशल कोर्ट में लाया गया था. मुर्तजा को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में लाया गया.

एनआईए/एटीएस के विशेष अदालत के जज विवेकानन्द शरण त्रिपाठी ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर हमला करने व आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने के मामले में आरोपी अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 27 जनवरी को अब्बासी को दोषी करार दिया था. 4 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ थाने में मामला मामला दर्ज हुआ था. मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला किया गया था. सुरक्षाकर्मियों की रायफल छीनने की कोशिश की थी. साथ ही उसने धार्मिक नारे भी लगाए थे.


पुलिस के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा गिरफ्तार होने के बाद कहा था कि उसकी नफरत मुसलमानों के खिलाफ किए गए ‘अत्याचार’ से पैदा हुई थी. आईआईटी ग्रेजुएट मुर्तजा ने अपने इकबालिया बयान में कहा था कि वह गोरखनाथ मंदिर गया था क्योंकि पुलिस अधिकारी हमेशा वहां तैनात रहते हैं और वह उन पर हमला करने के बाद भागना चाहते था. उसने पुलिस को यह भी बताया था कि सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) ‘गलत’ थे.

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