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डिजिटल मोड से ट्रांजेक्शन पर वसूले गए शुल्क तुरंत वापस करे बैंक: सीबीडीटी

नई दिल्‍ली। केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे एक जनवरी, 2020 या उसके बाद डिजिटल मोड से किए गए ट्रांजेक्शंस पर वसूले गए चार्ज को तुरंत वापस करें। सीबीडीटी ने इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया है।

सीबीडीटी ने जारी अपने सर्कुलर में कहा है कि आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 269SU के अंतर्गत निर्धारित डिजिटल मोड्स का इस्तेमाल कर एक जनवरी को या उसके बाद किए गए ट्रांजेक्शंस पर यदि बैंकों ने कोई चार्ज लिया है तो उसे तुरंत वापस किया जाए।

गौरतलब है कि सेक्शन 269SU के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल ट्रांजेक्शंस मोड में रूपे कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या भीम यूपीआई, यूपीआई क्यूआर कोड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं। सीबीडीटी ने ये भी निर्देश दिया है कि बैंक इन माध्यमों के जरिए भविष्य में किए जाने वाले किसी भी ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज न लगाएं।

उल्‍लेखनीय है कि देश में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आयकर कानून 1961 में एक नया प्रावधान सेक्शन 269SU जोड़ा गया है। ये 50 करोड़ रुपये से ज्‍यादा के बिजनेस टर्नओवर वाले व्यक्ति को निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए पेमेंट स्वीकारने की सुविधा मुहैया कराता है। वहीं, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (पीएसएस) एक्ट 2007 में एक नया सेक्शन 10ए जोड़ा गया है, जिसके तहत कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर सेक्शन 269SU के तहत निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए पेमेंट करने वाले या स्वीकारने वाले पर कोई चार्ज नहीं लगा सकते। (एजेंसी, हि.स.)

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