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ड्रग केसः रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बाम्बे हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला

October 07, 2020

  • एनडीपीएस कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक हिरासत बढ़ी दी
  • पिछले एक महीने से भायखला जेल में कैद है रिया

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स एंगल में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित परिहार, दीपेश सावंत और सैमुएल मिरांडा की जमानत याचिका पर भी अदालत अपना निर्णय देगी।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश सारंग वी कोतवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई करेंगे। इससे पहले, 29 सितंबर को इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, मंगलवार को एनडीपीएस कोर्ट ने रिया, शौविक, सैमुएल, दीपेश, बासित और जैद की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी।

एनसीबी ने आठ सितंबर को बॉलीवुड अभिनेत्री रिया को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रिया को मुंबई के भायखला जेल में भेज दिया गया। रिया पिछले एक महीने से इसी जेल में बंद हैं। कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को दो बार तक बढ़ा दिया है। निचली अदालत में याचिका खारिज होने पर ये सभी लोग बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे हैं।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने रिया और अन्य आरोपियों को जमानत देने का विरोध किया था। एनसीबी ने कहा था कि रिया सुशांत को ड्रग्स पहुंचाने के अलावा, अवैध ड्रग्स ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग से भी जुड़ी रहीं। जमानत के विरोध में दाखिल हलफनामे में ब्यूरो ने कहा कि ये ड्रग्स सिंडिकेट के सक्रिय सदस्य थे जो हाई सोसाइटी के लोगों और ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े थे। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने ड्रग्स के लेन-देन को बढ़ावा दिया और उसका वित्तपोषण किया था।

हलफनामे में कहा गया है कि इसलिए एजेंसी ने उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की कठोर धारा 27ए के तहत मामला दर्ज किया है। धारा 27ए ड्रग्स तस्करी और अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान करता है और उन्हें जमानत देने पर रोक भी लगाता है।

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