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Elvish Yadav : सांपों के जहर सप्लाई की पुष्टि;एल्विश यादव पर कसा शिकंजा, नोएडा पुलिस पर तंज पड़ा महंगा

नई दिल्‍ली (New Delhi)। रेव पार्टी rave party()में सांपों का जहर सप्लाई (snake venom supply)करने के मामले में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव (Elvish Yadav) की मुश्किलें तब बढ़ गईं जब यह पुष्टि (Confirmation)हुई कि इस पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ था। इस मामले में नोएडा पुलिस ने रविवार को एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया।

बता दें कि 17 फरवरी को एल्विश यादव ने नोएडा पुलिस पर तंज कसा था। जयपुर से आई एफएसएल रिपोर्ट में पुष्टि हुई थी कि जो नमूने भेजे गए थे, उनमें कोबरा के करैट प्रजाति के सांपों का जहर था। इसके अध्ययन के लिए छह सदस्यीय टीम बनाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर एल्विश ने कहा था कि पुलिस ने सड़क से सपेरों को पकड़ा और उन पर रेव पार्टी में शामिल होने का आरोप लगा दिया।


खुली चुनौती देकर उसने रेव पार्टी में मौजूद होने की बात साबित करने को कहा था। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा था कि अगर नोएडा पुलिस ने आरोप साबित कर दिया तो वह कपड़े खोलकर नाचेगा।

जयपुर से आई एफएसएल रिपोर्ट के अध्ययन के लिए छह सदस्यीय टीम बनाई गई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जितने भी केस देशभर में दर्ज हुए, उनका भी अध्ययन किया ताकि सारे तथ्य और सबूत जुटाए जा सकें।

कब क्या हुआ

03 नवंबर 2023 : पीएफए के सदस्य ने एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर-49 थाने में केस दर्ज कराया।
07 नवंबर 2023 : नोटिस मिलने के बाद एल्विश यादव देर रात नोएडा सेक्टर-20 थाने में पहुंचा।
17 फरवरी 2024 : एल्विश यादव ने पीएफए सदस्यों पर उगाही का आरोप लगाया।
17 मार्च 2024 : नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया।

एनडीपीएस ऐक्ट में 20 वर्ष तक सजा का प्रावधान

कानून के जानकारों के अनुसार, सांपों का जहर सप्लाई करने और विष का कारोबार करने के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई हैं। इनमें एनडीपीएस 8, 20, 27, 27ए, 29, 30, 32 शामिल है। इन धाराओं के तहत अगर एल्विश यादव दोषी पाए जाते हैं तो 20 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

यह है एनडीपीएस ऐक्ट

एनडीपीएस ऐक्ट का मतलब होता है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस ऐक्ट 1985, जिसे आम तौर पर एनडीपीएस ऐक्ट के रूप में जाना जाता है। भारतीय संसद का एक अधिनियम है, जो किसी भी व्यक्ति को उत्पादन, विनिर्माण, खेती, कब्जा, ब्रिकी, खरीद या किसी भी नशीली दवाई का सेवन करता है, उस पर यह ऐक्ट लगाया जाता है। एल्विश के खिलाफ जिस थाना प्रभारी ने केस दर्ज किया, उसे कुछ समय बाद ही हटा दिया गया था।

पहले मुस्कुराया, फिर चेहरे पर उदासी छाई

रविवार को यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त मुस्कुराता दिखा। वह बॉलीवुड हीरो की तरह कोर्ट में पेश हुआ। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए।

मेनका गांधी की शिकायत पर कार्रवाई

एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में जब केस दर्ज हुआ था तभी भाजपा सांसद और पीएफए की चेयरपर्सन मेनका गांधी ने आरोप लगाया था कि यूट्यूबर की सांपों के जहर की सप्लाई में संलिप्तता है। उन्होंने उस समय एल्विश की गिरफ्तारी की तुरंत मांग की थी। चार नवंबर को एल्विश को राजस्थान पुलिस ने कोटा में पूछताछ के लिए रोका था। वह अपने दोस्तों के साथ कार में बैठकर जा रहा था। तब नोएडा पुलिस ने राजस्थान पुलिस से कहा था कि एल्विश अभी वांछित नहीं है।

सपेरों की गिरफ्तारी से पूरा राज खुला

बीते साल पीपल फॉर एनिमल के गौरव गुप्ता की शिकायत पर सेक्टर-49 पुलिस ने एल्विश और पांच सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया था। गिरफ्तारी के वक्त सपेरों के पास से पांच कोबरा, एक अजगर, दो दोमुंखी सांप और एक रैट स्नैक मिला था। इस दौरान 25 एमएल सांपों का जहर भी सपेरों के पास मिला था। परीक्षण के दौरान पता चला था कि सपेरों से बरामद सांपों का जहर निकाला जा चुका था। एक वीडियो एलबम में एल्विश सांपों के साथ दिखा था।

एल्विश के खिलाफ कोर्ट से दर्ज कराएंगे केस : गौरव

एल्विश यादव द्वारा रेव पार्टी में सांप का जहर इस्तेमाल करने का खुलासा करने वाले पीएफए के पदाधिकारी गौरव गुप्ता ने नोएडा पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया है। वहीं, गाजियाबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एल्विश का धमकी भरा वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने नंदग्राम थाने में शिकायत दी थी, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। उनका कहना है कि वह एल्विश के खिलाफ कोर्ट से केस दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि एल्विश यादव ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उसने धमकी दी।

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