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कर्मचारी ने मांगी सैलरी, मालकिन बोली- पहले जूता मुंह में रख

मोरबी: गुजरात के मोरबी शहर में सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक महिला व्यवसायी ने अपने एक पूर्व कर्मचारी पर बर्बरता की हदें पार कर दीं. कर्मचारी महिला के पास अपना बकाया सैलेरी मांगने गया था. इसके बाद आरोपी महिला इतनी भड़क गई कि उसने अपने कार्यालय के अन्य कर्मचारियों की मदद से युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी. साथ ही उसने अपना चप्पल मुंह से उठाने पर मजबूर किया. पीड़ित युवक दलित समुदाय से आता है. वहीं, अब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में केस कर्ज कर लिया गया है. पुलिस घटना की जांच में जुटी है. आरोपी महिला व्यवसायी का नाम विभूति पटेल उर्फ रानीबा है.

पुलिस की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़ित नीलेश दलसानिया पहले रानीबा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में काम करता था. उसकी 16 दिन की सैलेरी बकाया थी. इसी को मांगने वह अपने बड़े भाई मेहुल और पड़ोसी भावेश मकवाना के साथ आरआईपीएल के कार्यालय गया था. इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई. पीड़ित नीलेश दलसानिया की उम्र 21 साल बताई जा रही है.


पीड़ित का आरोप-जान से मारने की धमकी दी
एफआईआर के अनुसार, ओम पटेल जिसने विभूति का भाई बताया उसने भी नीलेश के साथ मारपीट की. इसके साथ ही महिला व्यवसायी के मैनेजर परीक्षित पटेल सहित अन्य 4 लोगों ने छत पर ले जाकर बेल्ट से पिटाई की. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक,नीलेश का आरोप है कि महिला व्यवसायी विभूति पटेल ने मुझे अपनी चप्पल मुंह में लेने के लिए मजबूर किया और माफी मांगने को कहा. पीड़ित युवक का आरोप है कि आरोपियों ने उसे धमकी दी कि अगर पुलिस को शिकायत की तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है. उसने जान से मारने की धमकी भी दी.

पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
मोरबी के पुलिस उपाधीक्षक प्रतिपालसिंह के मुताबिक, पीड़ित युवक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस को दर्ज शिकायत के अनुसार, नीलेश ने 2 अक्टूबर को कंपनी जॉइन की थी. कंपनी की ओर से कहा गया था कि उसे 12,000 रुपये महीने का वेतन मिलेगा. लेकिन, 18 अक्टूबर को उसे कंपनी से निकाल दिया गया और कहा गया कि उसकी जरूरत अब यहां नहीं है. इसके बाद उसने दूसरी कंपनी जॉइन कर ली थी. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को धारा 323 , 504, 506 (2) सहित अन्य धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. साथ ही आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

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