
डेस्क। गोवा (Goa) में फैक्ट्री कर्मचारियों (Factory Workers) को अब 9 घंट के जगह 10 घंटे ड्यूटी (Duty) करनी होगी। दअसल, गोवा विधानसभा ने गुरुवार देर रात फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के लिए काम के घंटों की सीमा 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। खबर के मुताबिक, यह कदम राज्य में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस’ (Ease of Doing Business) को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक नियमों (Industrial Rules) को अधिक सरल और अनुकूल बनाने के मकसद से उठाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक ‘फैक्ट्रीज विधेयक’ को राज्य के फैक्ट्री और बॉयलर्स मंत्री नीलकंठ हालारणकर ने सदन में प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव के तहत, केंद्र सरकार के फैक्ट्री अधिनियम की धारा 54 में संशोधन कर गोवा में वयस्क कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य समय एक घंटे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, धारा 65 में बदलाव कर तिमाही आधार पर ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे करने का भी प्रावधान जोड़ा गया है।
इस बिल के उद्देश्यों में कहा गया है कि इन संशोधनों से फैक्ट्रियों को संचालन में अधिक लचीलापन मिलेगा, यह उद्योगों की बदलती जरूरतों के मुताबिक होगा और साथ ही श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कानूनी मानकों का पालन भी होगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक से राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि विधेयक को अंतिम मंजूरी के लिए अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद ही यह कानून के रूप में प्रभावी होगा।
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