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decisions of the council of ministers : MP में किसानों को शून्य ब्याज दर पर मिलेगा अल्पावधि फसल ऋण

August 10, 2022

भोपाल। खेती में लागत घटाने के लिए किसानों को बिना ब्याज (farmers without interest) के उपलब्ध कराए जा रहे ऋण की सुविधा को इस वित्तीय वर्ष (financial year) में भी जारी रखने संबंधी शिवराज सरकार के निर्णय को मंत्रि-परिषद (Council of Ministers) ने मंजूरी दे दी है। हालांकि केंद्र सरकार से मिलने वाली ब्याज की सहायता अब पांच की जगह तीन प्रतिशत ही मिलेगी। इसका असर किसानों पर न पड़े, इसलिए प्रदेश सरकार इस योजना पर ब्याज अनुदान बढ़ाएगी। इसके अलावा मध्यप्रदेश में किसानों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज रहित अल्पावधि कृषि ऋण दिया जाएगा।

बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया। इस बैठक में प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधानित करने, निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन दिया। मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की लाभान्वित महिला हितग्राहियों के बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों पर दो फीसदी ब्याज अनुदान दिया जायेगा। साथ ही उपरोक्त योजनाओं से वित्त पोषित महिला उद्यमियों के उत्पाद की विपणन व्यवस्था और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिए एसआरएलएम / एनयूएलएम में परियोजना प्रबंधन इकाई एवं निगम में परियोजना प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुमोदन किया गया। निगम के गठित तेजस्विनी समूहों को आजीविका मिशन मोड में लाने के लिए तेजस्विनी कार्यक्रम में उपलब्ध राशि में से 10 करोड़ रुपये ग्रामीण आजीविका मिशन को देने का अनुमोदन किया गया।



शून्य प्रतिशत ब्याज दर

राज्य के गृह मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया है। यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों /प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से दिया जाता। योजना में वर्ष 2022-23 के लिए बेसरेट 10 प्रतिशत रहेगा। खरीफ 2022 सीजन के लिए ड्यू डेट 28 मार्च 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिए ड्यू डेट 15 जून 2023 रहेगी। निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित ड्यू डेट तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को चार प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहन स्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा। यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें तीन लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।

 

मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया। योजना में बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स (आफ्टर केयर) और सम्बंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवनयापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता (स्पांसरशिप) दी जायेगी। योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय पांच हजार रुपये प्रतिमाह अधिकतम एक वर्ष के लिये और व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर पांच हजार रुपये प्रतिमाह अधिकतम दो वर्ष के लिये दिया जायेगा। साथ ही नीट, जेईई, या क्लैट से पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले केयरलीवर्स को आजीविका व्यय के लिये पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा। आफ्टर केयर में शिक्षा अथवा इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि या 24 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक दी जायेगी। स्पॉन्सरशिप में पात्र बच्चों के वैध संरक्षक के संयुक्त खाते में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष तक दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना में चिकित्सा सहायता दी जायेगी। इस तरह आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर अनाथ बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किेये जाने का प्रयास किया जायेगा। मंत्रि-परिषद ने पेंच व्यपवर्तन (वृहद) परियोजना लागत राशि 3,395 करोड़ 70 लाख रुपये और सैंच्य क्षेत्र 1 लाख 26 हजार 647 हेक्टेयर की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

 

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