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फास्ट टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ी

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने वाहनों में फास्ट टैग को अनिवार्य करने की अंतिम तिथि को 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले ये 31 दिसम्बर 2020 थी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह 01 जनवरी से टोल बूथ पर 100 प्रतिशत ई-टोल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल बूथ के हाइब्रिड लेन में, टोल का भुगतान फास्ट टैग के माध्यम से और साथ ही नकद माध्यम में 15 फरवरी, 2021 तक किया जा सकता है। इसके अलावा, टोल बूथ की फास्ट टैग लेन में, फीस का भुगतान फास्ट टैग के माध्यम से ही जारी रहेगा।

मंत्रालय ने 01 जनवरी, 2021 से 01 दिसम्बर, 2017 से पहले बेचे गए मोटर वाहनों की एम और एन श्रेणियों में फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। श्रेणी ‘एम’ में चार पहियों वाले यात्री वाहर (कार) आती हैं। श्रेणी एन में माल ले जाने के वाले चार पहिया वाणिज्यिक वाहन आते हैं, जो सामान के अलावा लोगों को भी ले जा सकता है।

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