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कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ मप्र में एफआईआर दर्ज

डिंडौरी/भोपाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) पर अशोभनीय टिप्पणी (Indecent remarks) करने के मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress leader Adhir Ranjan Chowdhury) के खिलाफ मप्र के डिंडौरी में शहर कोतवाली थाना पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत गुरुवार की देर शाम मामला दर्ज कर लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे की लिखित शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता घृणा की भावना पैदा करने के साथ राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन लगाने की धारा 153बी (1ए) और 505(2) के तहत मामला दर्ज किया है।


पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी द्वारा 27 जुलाई को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को राष्ट्र पत्नी कहकर देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि इससे पूरे देश के जनजातीय समाज का अपमान हुआ है।

धुर्वे ने बताया कि अधीर चौधरी द्वारा जानबूझकर आदिवासी महिला राष्ट्रपति को अपमानित किया गया है। यह देश की एकता और अखंडता पर घोर प्रहार है। उन्होंने इस मामले में आदिवासी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। कोतवाली में शिकायत करने पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय मंत्री के साथ पर्यटन विभाग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त विनोद गोटिया, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत सहित बड़ी संख्या में अन्य भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के लिए नई दिल्ली को अग्रिम कार्रवाई के लिए स्थानांतरित किया है। कोतवाली पहुंचे भाजपाइयों ने नारेबाजी कर विरोध भी जताया। (एजेंसी, हि.स.)

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