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पूर्व सांसद की पत्नी ने पति और सास-ससुर पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, महिला आयोग ने यह फैसला

जांजगीर-चांपा । जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र (Janjgir-Champa Lok Sabha Constituency) की पूर्व सांसद और जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पाटले (Pradeep Patle) की पत्नी ने अपने पति और सास, ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. आज महिला आयोग (Women’s Commission) के समक्ष सुनवाई के दौरान उसने पाई-पाई के लिए मोहताज करने भी आरोप लगाया. जिस पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, सदस्य शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय ने सुनवाई की.


दरअसल आज जांजगीर के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राज्य महिला आयोग की सुनवाई थी. जिसमें जिले के हाई प्रोफाईल पॉलिटिकल फैमिली का मामला भी सामने आया.

आपको बता दें कि पूर्व सांसद कमला देवी पाटले की बहु मंजूषा कुर्रे/पाटले ने अपने पति जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पाटले और सास पूर्व सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले और ससुर पेशे से शिक्षक इंद्रभूषण पाटले पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. जिसकी सुनवाई जारी थी. इसी दौरान पूर्व सांसद कमला पाटले की बहु मंजूषा कुर्रे/पाटले ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, सदस्य शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय के सामने उन्हें पाई-पाई के लिए मोहताज करने का आरोप भी लगा दिया. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गाड़ी का किश्त भी नहीं भरा जाता है.

पत्नी के खाते में डालने पड़ेंगे 15 हजार
इस मामले में सुनवाई करते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक, सदस्य शशिकांता राठौर और अर्चना उपाध्याय ने फैसला सुनाया कि उन्हे बच्चों के भविष्य देखते हुए आपसी सामंजस्य से रहना चाहिए. साथ ही पति प्रदीप पाटले जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्हे प्रतिमाह 15 हजार रुपये अपनी पत्नी के एकाउंट में डालना होगा साथ ही उनकी गाड़ी का किश्त भी भरना होगा.

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