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15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन, फ्रांस ने बनाया नया कानून; EU में पहली पहल

July 22, 2026

पेरिस। फ्रांस ने बच्चों (France has… children) की ऑनलाइन सुरक्षा (Online Safety) को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया (Social Media)  इस्तेमाल पर सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ फ्रांस यूरोपीय संघ (EU) का पहला देश बन गया है जिसने कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर कानूनी रोक लगाने का फैसला किया है।

संसद से मिली अंतिम मंजूरी

फ्रांसीसी संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। पहले सीनेट ने इसे पारित किया, जिसके बाद नेशनल असेंबली में भी इसे 279 मतों के समर्थन और 81 मतों के विरोध के साथ मंजूरी मिल गई।

राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बच्चों और किशोरों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इच्छा जताई कि यह कानून नए शैक्षणिक सत्र से पहले, यानी 1 सितंबर से लागू हो जाए।



  • कानून में क्या हैं प्रमुख प्रावधान?

    नए कानून के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नया अकाउंट बनाना प्रतिबंधित होगा। इसके अलावा, इस आयु वर्ग के पहले से मौजूद अकाउंट भी जनवरी 2027 तक बंद किए जाएंगे।

    सोशल मीडिया कंपनियों के लिए उपयोगकर्ताओं की उम्र का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उन्हें विश्वसनीय आयु-पुष्टि तकनीक का इस्तेमाल करना होगा।

    कंपनियों पर होगी जिम्मेदारी

    फ्रांस की डिजिटल मंत्री ऐनी ले हेनानफ ने कहा कि आयु सत्यापन की तकनीक पहले से उपलब्ध है और शेष तकनीकी व्यवस्थाओं पर भी काम चल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कानून को लागू कराने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों की होगी।

    सरकार का यह भी कहना है कि उम्र सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी और डेटा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

    किन सेवाओं को मिलेगी छूट?

    कानून के दायरे से शैक्षणिक वेबसाइटों, ऑनलाइन विश्वकोश (एनसाइक्लोपीडिया) और वैज्ञानिक प्लेटफॉर्म को बाहर रखा गया है। साथ ही यदि कोई बच्चा या उसके माता-पिता नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके लिए किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया है।

    क्यों उठाया गया यह कदम?

    फ्रांस में यह कानून ऐसे समय लाया गया है, जब किशोरों पर सोशल मीडिया के मानसिक और सामाजिक प्रभाव को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है।

    फ्रांस की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने पिछले वर्ष अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी थी कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म किशोरों, विशेषकर लड़कियों, के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

    रिपोर्ट के अनुसार, 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 90 प्रतिशत किशोर रोजाना स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। वहीं, हर दो में से एक किशोर प्रतिदिन दो से पांच घंटे तक स्मार्टफोन पर सक्रिय रहता है।

    EU में मिसाल बना फ्रांस

    इस कानून के लागू होने के बाद फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश होगा जिसने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर इतना व्यापक कानूनी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि, इसके कुछ प्रावधानों की यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) के अनुरूप होने की समीक्षा यूरोपीय आयोग द्वारा की जाएगी।

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