
An empty classroom.
भोपाल। प्रदेश के स्कूलों में किसी भी कक्षा में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबद्ध अशासकीय विद्यालयों को मान्यता के लिये आवेदन के समय मान्यता शुल्क जमा करने की बाध्यता नहीं रहेगी। वे आगामी सत्र 2020-21 के अंत तक उक्त शुल्क जमा कर सकेंगे। यह बात स्कूल शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने कही। मंत्री ने कहा कि कोरोना संकटकाल में हम सभी को साथ मिलकर प्रदेश के बच्चो का भविष्य संवारना है। उन्हें शिक्षा देने के साथ-साथ कोरोना से बचाना भी हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। परमार से कोविड 19 वायरस के संक्रमण के चलते उत्पन्न परिस्थितियों में विद्यालयों के संचालन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों की ट्यूशन फीस पालकों द्वारा जमा नहीं कराई जा रही है। जिससे शिक्षकों के वेतन और स्कूल के संचालन में समस्या आ रही है।
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