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स्कूल खुलने से पहले फीस नियंत्रण अधिनियम ला सकती है सरकार

September 05, 2020

  • तीन साल पहले बने थे नियम

भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से अभी स्कूल-कॉलेज बंद है। स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों को खोलने की रणनीति तैयार कर रहा है। इससे पहले सरकार प्रदेश में फीस नियंत्रण अधिनियम ला सकती है। क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार तीन साल पहले फीस नियंत्रण के नियम बना चुकी है, लेकिन अभी तक अधिनियम नहीं बना है। ऐेसे में संभावना है कि स्कूल खुलने से पहले प्रदेश में फीस नियंत्रण अधिनियम लागू हो सकता है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में स्कूल कब खुलेंगे यह अभी तय नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रित होने के बाद ही इन्हें खोला जाएगा। निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए सरकार कानून बनाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अनलॉक चार के दिशा.निर्देशों का पालन किया जाएगा। 30 सितंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को कुछ हो गया तो उसका जवाब हमें ही देना होगा। मंत्री ने कहा कि निजी स्कूल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। इसमें भी वृद्धि करके जबरदस्ती वसूली करने की शिकायतें सामने आई हैं। फीस नियंत्रण के लिए तय किया है कि कानून बनाया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सरकार अधिनियम लाएगी।

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