
भोपाल। प्रदेश में 45 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन (Vaccine) नहीं लगाई जाएगी। यदि किसी सरकारी या प्राइवेट (Private) संस्था ने निर्देश का उल्लंघन किया, तो अफसर (Officer) पर कार्रवाई होगी। संस्था का लाइसेंस (Licence) रद्द कर दिया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर (Front line worker) या हेल्थ केयर वर्कर (Health care worker) का नया पंजीयन (Registration) भी नहीं होगा। सरकार (Government) ने साफ कर दिया है कि यदि किसी ने भी 45 साल से कम के व्यक्ति का टीकाकरण (Vaccination) किया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सीएमएचओ (CMHO) को निलंबित कर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है, जिन वर्कर्स को 3 मार्च तक पहला वैक्सीन (Vaccine) लग चुका है, उन्हें दूसरा डोज लगाना सुनिश्चित किया जाए। आदेश के बारे में डॉ. शुक्ला ने बताया कि सरकार ने वैक्सीनेशन (Vaccination) का रोडमैप (Roadmap) तैयार किया है। इसके मुताबिक ही लोगों को वैक्सीन (Vaccine) लगाई जा रही है। सरकार के आदेश का सख्ती से पालन कराने की बात कही है।
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