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जीएसटी लागू हुए 4 साल पूरे, 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं की GST दरों में भारी कटौती

नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर goods and services Tax (GST) के आज यानी 1 जुलाई, 2021 को चार साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance Ministry) ने देश के आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर जीएसटी दरों में कटौती (GST rates cut on 400 goods and 80 services) की है। इनमें से अधिकतर सामानों और सेवाओं पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली संयुक्त जीएसटी दरें 31 फीसदी तक थीं जिसमें अब कटौती की गई है। कोरोना काल से जूझ रहे टैक्सपेयर्स (taxpayers) के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ी राहत है।



29.3% से घटकर 18% हुआ टैक्स
इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी से पहले की प्रणाली में अधिकांश वस्तुओं पर संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों की दरें 29.3 प्रतिशत से घटाकर जीएसटी के तहत दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे- हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन पर 18 फीसदी कर दी गई है। वहीं, घरेलू उपकरणों के लिए जैसे वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, टीवी पर लगने वाले जीएसटी दरों को 31.3 प्रतिशत से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।
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मूवी देखना हुआ सस्ता
इसके अलावा केंद्र सरकार ने सीनेमा देखना भी लोगों के लिए सस्ता कर दिया है। इससे पहले जिन मूवी टिकट पर 35 प्रतिशत से 110 फीसदी टैक्स देना पड़ा था उसे अब 12 फीसदी कर दिया गया है (जहां टिकट का मूल्य 100 रुपये तक है) और जीएसटी व्यवस्था में यह 18 फीसदी कर दिया गया है। जीएसटी के चार साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कृषि क्षेत्र में भी कापी रियायतें दी गई हैं। उर्वरकों पर लगने वाले जीएसटी को आधा कर दिया है, वहीं, कई कृषि संबंधित उपकरणों पर भी टैक्स में भारी कटौती की गई है।

किसानों के लिए भी बड़ी राहत
कृषि उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी में 15%, 18% से लेकर 12 फीसदी तक की छूट दी गई है। इसके अलावा कुछ खास वस्तुओं पर लगभग 8 फीसदी से लेकर 5 फीसदी तक जीएसटी दरों में छूट दी गई है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जीएसटी लागू होने से पहले रासायनिक उर्वरकों पर कर की दर 10% से अधिक थी जबकि जीसएटी व्यवस्था के बाद रासायनिक उर्वरकों पर सिर्फ 5 फीसदी कर की दर लागू है।

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