तिरुवनंतपुरम । केरल के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram, Kerala) की विशेष त्वरित अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में ट्यूशन टीचर (Tutoring teacher) को 111 साल की सजा सुनाई है। 5 साल पहले 11वीं कक्षा की छात्रा को बहला-फुसलाकर उसका रेप किया गया था। इस जुर्म में शिक्षक को सश्रम कारावास की मंगलवार को सजा सुनाई गई और उस पर 1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत के आदेश अनुसार, अगर दोषी मनोज जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे एक साल की और सजा काटनी होगी।
मनोज की पत्नी को जब पता चला कि उसके पति ने एक नाबालिग से बलात्कार किया है तो उसने आत्महत्या कर ली। न्यायाधीश आर. रेखा ने अपने फैसले में कहा कि मनोज पर किसी भी तरह की दया नहीं की जा सकती। यह घटना 2 जुलाई, 2019 की है। अभियोजन के पक्ष के अनुसार, दोषी मनोज एक सरकारी कर्मचारी है और वह अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। मनोज ने छात्रा को विशेष कक्षा का बहाना बनाकर अपने घर पर बुलाया और उससे बलात्कार किया। उसने अपने मोबाइल से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींच लीं।

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