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जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आरक्षण-पदोन्नति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

September 14, 2021

नई दिल्ली। मप्र में आरक्षण माध्यम से पदोन्नति पर लगी रोक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी। जबलपुर हाईकोर्ट (High Court) में आरक्षण के आधार पर पदोन्नति दिए जाने के मामले पर रोक लगा दी है, जिसके चलते 2016 से किसी भी कर्मचारी का प्रमोशन (Promotion) नहीं हुआ है। वहीं कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी (Employees) रिटायर हो गए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के फैसले को मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी।


  • 5 मंत्रियों की बनाई कमेटी
    लंबे समय से पदोन्नति की आस लगाए बैठे कर्मचारियों को अब पदोन्नत किया जा सकेगा। राज्य सरकार (State Government) ने इस संबंध में 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है, जो शीघ्र ही पदोन्नत होने वाले कर्मचारियों की सूची सीएम कार्यालय (CM Office) को देगी।

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