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ज्ञानवापी में पूजा के विरोध वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट आज ही सुना सकता है फैसला

प्रयागराज: ज्ञानवापी (Gyanvapi) के व्यास जी तहखाने में वाराणसी (Varanasi) जिला जज के पूजा की शुरुआत वाले आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष (Muslim side) की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में चल रही सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गयी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व (Judgment Reserve) किया. शाम 4 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों को अपने चैम्बर में बुलाया है. कहा जा रहा है किसौर्ट आज ही अपना फैसला सुना सकता है.


ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने में पूजा पर रोक की मांग वाली याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में पांच कार्य दिवसों में हुई. इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट सीएस वैद्यनाथन व विष्णु शंकर जैन ने बहस की. जबकि मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी व यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता पुनीत गुप्ता ने बहस की. मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के जिला जज वाराणसी के वाराणसी के फैसले को चुनौती दी है.

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