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महिला जज को धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व PM इमरान को दी अंतरिम जमानत

इस्लामाबाद। महिला जज को धमकाने के मामले में स्थानीय अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। सप्ताहांत की छुट्टी के बावजूद अपने कक्ष में सुनवाई कर जज मोहसिन अख्तर कयानी ने इमरान को 10 हजार रुपये जमा कराने की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही, उनसे सात अक्तूबर से पहले स्थानीय अदालत में पेश होने को कहा गया है।

शुरू में इमरान पर आतंकवाद का मुकदमा था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर आतंकवाद का आरोप हटाया गया और केस सामान्य सत्र अदालत में भेजा गया। उन्हें जमानत आतंकरोधी मामले में मिली थी, लेकिन मामला सत्र न्यायालय में जाने के बाद निष्प्रभावी हो गया। पुलिस का कहना है कि पिछली सुनवाई में वह अदालत में पेश नहीं हुए थे। पेशी सुनिश्चित करने के लिए ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज से कहा कि इमरान को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और उनके खिलाफ जारी वारंट जमानती है।


बता दें कि बीते 20 अगस्त को इस्लामाबाद में एक रैली के दौरान खान ने अपने सहयोगी शाहबाज गिल के साथ हुए व्यवहार को लेकर शीर्ष पुलिस अधिकारियों, चुनाव आयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की धमकी दी थी। गिल को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में भी आपत्तजिनक भाषा का इस्तेमाल किया था जिन्होंने राजधानी क्षेत्र पुलिस के अनुरोध पर गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी।

खान ने चौधरी से कहा था कि उन्हें ‘खुद को तैयार करना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाषण के कुछ घंटों बाद, खान के खिलाफ इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय मजिस्ट्रेट ने शनिवार को पुलिस के अनुरोध पर खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस बीच, यह अफवाह थी कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बनिगला आवास पर छापेमारी करने की योजना बना रही है। खान के वकील बाबर अवान ने गिरफ्तारी वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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