
भोपाल। विधानसभा उपचुनाव के बीच पूर्व मंत्री व सांवेर के विधायक रहे तुलसी सिलावट को हाई कोर्ट ने एक और नोटिस जारी किया है। दरअसल, सांवेर में पराजित प्रत्याशी डॉ. राजेश सोनकर ने सिलावट के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पिछले दिनों वापस ले ली थी। इस पर मतदाता पवन कुमार ने अधिवक्ता रवींद्र सिंह छाबड़ा के जरिए रिव्यू दायर किया और कहा कि इस तरह समझौते के जरिए चुनाव याचिका वापस नहीं ली जा सकती। चुनाव याचिका वापस लेने से पहले राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी होता है। 15 दिन क्षेत्र के मतदाताओं को दिए जाते हैं, ताकि किसी को आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सकें। इस प्रक्रिया का पालन कराए बिना ही याचिका वापस ले ली। इस पर हाई कोर्ट ने याचिका वापस लेने के आदेश पर रोक लगा दी है।
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