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‘यात्री नियम न मानें, तो बाहर निकाल दो’, फ्लाइट में कोरोना प्रोटोकॉल पर हाईकोर्ट

June 03, 2022


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाई यात्रियों के लिए मास्क पहनने को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है। उड़ानों और एयरपोर्ट पर कोविड मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो यात्री नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें एयरपोर्ट या फिर विमान से बाहर कर देना चाहिए।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एयरपोर्ट पर नियमों को लागू किया जाना चाहिए और विमानों में मास्क नहीं पहनने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।


एसीजे ने कहा कि मास्क को अनिवार्य करने के पीछे का उद्देश्य कोविड के जोखिम को कम करना है। कोर्ट ने कहा आप कुछ खाते या पीते समय मास्क को उतार सकते हैं। फ्लाइट में मास्क पहनने की बात पहले से ही नियमों में है।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वो इन सब पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ की नियुक्ति करने पर विचार करे। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने देखा है कि लोग मास्क नहीं पहनते हैं। इसे सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। कार्यवाहक सीजे विपिन सांघी ने कहा, ‘हम यही कहने जा रहे हैं। मास्क तो होना ही चाहिए।’

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