नई दिल्ली। बैंक से ऑनलाइन, एटीएम से या अन्य तरह से ट्रांजेक्शन (Transaction) करने पर कई बार अकाउंट से पैसे कट जाते है, लेकिन मिलते नहीं, या फिर खाते में भी आ जाते है, लेकिन उसके लिए काफी समय लग जाता है। कई बार पैसा वापस पाने के लिए बैंक से शिकायत भी करना पड़ती है। लेकिन अब यदि सात दिन के अंदर आपका पैसा अकाउंट में नहीं आया तो बैंक आपकों सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा देगा। यह नियम आरबीआई ने लागू कर दिया है।
एटीएम (ATM) से ट्रांजेक्शन फेल पर 30 दिन में करें शिकायत
एटीएम (ATM) से भी कई बार राशि नहीं मिलती और अकाउंट से पैसे कट जाते है। ऐसे में राशि पाने के लिए बैंक को 30 दिन के अंदर शिकायत (complaint) करनी होती है। तभी पेनल्टी पाने के हकदार आप हो पाएंगे। आपको ट्रांजेक्शन (Transaction) की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ अपनी शिकायत बैंक में दर्ज करानी होगी। अगर सात दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता तो आपको एनेक्शर 5 फॉर्म भरना होगा। जिस दिन आप ये फॉर्म भरेंगे आपकी पेनल्टी उसी दिन से चालू हो जाएगी।
इस तरह करें शिकायत
अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई (UPI) ऐप जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा। यहां आपको रेज डिस्प्यूट पर जाना होगा। रेज डिस्प्यूट पर अपनी शिकायत दर्ज करा दें। बैंक आपकी शिकायत को सही पाने पर पैसा लौटा देगा।
इन बैंकों के सबसे ज्यादा हुए है ट्रांजेक्शन फेल
एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बैंक में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) में 3.7 प्रतिशत लेनदेन फेल हुए है। वहीं अन्य सरकारी बैंकों की बात करें तो कॉरपोरेशन बैंक में सबसे ज्यादा 14.8 फीसद लेनदेन फेल हुए हैं। वहीं, कैनरा बैंक में 9.8 फीसद, बैंक ऑफ इंडिया में 4.2 फीसद भुगतान फेल हुए हैं। वहीं, निजी बैंकों में यह संख्या कम 1 प्रतिशत से भी कम है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एक फीसद से भी कम लेनदेन फेल हुए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सबसे अधिक 2.36 लेनदेन अक्टूबर महीने में फेल हुए।