
नई दिल्ली: बिहार (Bihar) में गहन पुनरीक्षण अभियान (Intensive Revision Campaign) चल रहा है. इसको लेकर निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने बड़ा अपडेट दिया है. अगर किसी मतदाता (Voters) का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो उसे दोबारा से जुड़वाने का मौका मिलेगा. आयोग ने 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने का प्रयास तेज कर दिया है. वोटर्स को करीब एक महीने का वक्त दिया जाएगा.
चुनाव आयोग ने बताया कि SIR आदेश के पेज 3, पैराग्राफ 7(5) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल 1 अगस्त से 1 सितंबर तक पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकता है. BLO या BLA से छूटे हुए नाम या उन मतदाताओं के नाम जो गलती से हट गए हैं, उन्हें वोटर लिस्ट में शामिल करवाने के लिए एक महीने का वक्त मिलेगा.
1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने के बाद कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल 1 सितंबर 2025 तक विधानसभा क्षेत्र के संबंधित ERO या AERO के पास जाकर आपत्ति दर्ज करवा सकता है. अगर किसी योग्य मतदाता का नाम छूट जाता है तो वह दावा पेश करके फिर से जुड़वा सकता है.
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved