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इंदौर आबकारी ने की बड़ी कार्यवाही, 56 स्थानों पर छापामार कार्यवाही में 56 प्रकरण दर्ज

September 03, 2023

  • धारा 34(2) 04 प्रकरणों में 03 आरोपियों को जेल भेजा 01 आरोपी फरार

इंदौर (Indore)। लगभग रु 8.50 लाख कीमत की अवैध सामग्री यथा देशी शराब 630.36 बल्‍क लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट 31.08 बल्‍क लीटर, विदेशी मदिरा बियर 63.85बल्‍क लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा 872.5 लीटर ,2820 लीटर महुआ लहान तथा 01 दोपहिया ओला स्कूटर जप्‍त। इंदौर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए अवैध शराब तस्‍करों पर कलेक्‍टर डॉ. इलैयाराजा टी. एवं सहायक आयुक्‍त आबकारी, मनीष खरे के निर्देशन में कड़ी कार्यवाहियां जारी है।

इसी कड़ी में विगत 2 दिनों में विभाग द्वारा ताबड़तोब कार्यवाहियां की गई है जिसमें भारी मात्रा में अवैध सामग्री जप्‍त की गई ।कुल 56 प्रकरण दर्ज किये जिसमे से धारा 34(2) 04 प्रकरणों में 04 आरोपियों को जेल भेजा। लगभग रु 8.50 लाख कीमत की अवैध सामग्री यथा देशी शराब 630.36 बल्‍क लीटर, विदेशी मदिरा स्प्रिट 31.08 बल्‍क लीटर, विदेशी मदिरा बियर 63.85बल्‍क लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा 872.5 लीटर, 2820 लीटर महुआ लहान तथा 01 दोपहिया ओला स्कूटर जप्‍त की गई।

इन प्रकरणों में निम्नानुसार महत्वपूर्ण प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत पंजीबद्ध किये गए:-
(1) वृत भोई मोहल्ला के आबकारी उप निरीक्षक मनमोहन शर्मा व्दारा मुखबिर से प्राप्त सूचना पर दिनाक 2 सितंबर 2023 को रात्रि गस्त के समय सुनील सोलंकी पिता कैलाश सोलंकी जाति बागरी निवासी नरलाई थाना चंदन नगर से बिना पास परमिट के कुल 400 पाव देशी अवैध शराब उज्जैन भोरासाला रोड पर जप्त की गई ।

(2) वृत छावनी के उपनिरीक्षाक राजेश तिवारी और स्टाफ द्वारा पालदा नई बस्ती स्थित सुधीर सिलावट पुत्र नंद किशोर सिलावट के रहवासी मकान एवम नाले किनारे अगरबत्ती फैक्ट्री की छत पर तलाशी में कुल 531 पाव देशी मदिरा बरामद की गई। आरोपी मौके से फरार हो गया।

(3) वृत बालदा कॉलोनी में श्रीमती मीरा सिंह द्वारा दिनांक 03/09/2023 को आरोपीया रेनू पति विनोद कश्यप, उम्र 41निवासी 66 अहिल्या पलटन इंदौर के रिहायशी मकान से 575 पाव देशी मदिरा जप्त किये।

(4) वृत आंतरिक 01 के उपनिरीक्षक नितिन आशापुरे द्वारा दिनांक 03/09/2023 को आरोपी राजेश पिता गोपाल चौहान निवासी ग्राम बुरानाखेड़ी इंदौर के कब्जे से 500 पाव देशी मदिरा जप्त किये।

इन चारों आरोपीयों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबध्द किये। कार्यवाही में जिले के समस्त सहायक जिला अधिकारी ,आबकारी उपनिरीक्षक ,मुख्य आरक्षक एवं आरक्षक तथा नवागत आरक्षक सम्मिलित थे।

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