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इंदौर : फांसी माफ, तिहरे हत्याकांड और मासूम से रेप के मुल्जिमों को उम्रकैद

July 11, 2022

इंदौर।  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इंदौर की सेंट्रल जेल (Central Jail) में बंद तिहरे हत्याकांड (Triple Murder) की एक महिला कैदी ( Female Prisoner) और बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या (Murder) करने वाले दो आरोपियों की फांसी (Hanging) की सजा निरस्त कर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) में बदल दिया।
1. शहर में कुछ साल पहले श्रीनगर (Srinagar में तिहरा हत्याकांड हुआ था। इसमें नेहा वर्मा ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक बैंक मैनेजर की पत्नी, बेटी और सास की लूट के लिए हत्या कर दी थी। इस कांड से शहर में सनसनी मच गई थी। मामले में नेहा को 2013 में फांसी की सजा हुई थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उसकी फांसी की सजा निरस्त कर आजीवन कारावास से बदल दिया है।

2. कुछ साल पहले महू में अंकित पिता कमल सिंह विजयवर्गीय ने एक नाबालिग के साथ रेप किया था और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मामले में उसको 2020 में फांसी की सजा हुई थी। तब से वह इंदौर की सेंट्रल जेल में है। इस मामले उसने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील पर उसकी निरस्त कर उम्रकैद में बदल दिया।


सेंट्रल जेल में हैं फांसी की सजा के 11 कैदी
सेंट्रल जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि जेल में 11 ऐसे बंदी हैं, जिनको सालों पूर्व फांसी की सजा हुई है। कुछ ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील कर रखी है तो कुछ ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है।
26 साल पहले इंदौर में दी थी फांसी
इंदौर की सेंट्रल जेल में 26 साल पहले 5 अगस्त 1996 को आखिरी बार बंदी उमाशंकर पिता भेरूलाल निवासी रीवा को जल्लाद बालकृष्ण गायके ने फांसी दी थी। इसके बाद इंदौर में कोई फांसी नहीं दी गई।

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