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नगर निगम बताएं आवारा कुत्तों के बर्थ कंट्रोल के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की, इंदौर हाई कोर्ट ने मांगा जबाव

January 08, 2026

इंदौर। आवारा कुत्तों (Stray Dogs) को लेकर दायर एक और जनहित याचिका (Public Interest litigation) पर हाई कोर्ट (High Court) में आज जस्टिस विजय कुमार शुक्ला एवं जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता रुपेश शर्मा की ओर से एडवोकेट गगन बजाड़ द्वारा दायर की गई है। याचिका में राज्य सरकार और नगर निगम कमिश्नर (Municipal Commissioner) को पक्षकार बनाया गया है। इसमें कोर्ट ने उक्त जबाव मांगा है। उल्लेखनीय है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सड़कों को आवारा कुत्तों एवं जानवरों को हटाए जाने की आवश्यकता जताई गई है।

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