
इंदौर। शादी के करीब 35 साल बाद दहेज के लिए पत्नी की जान लेने वाले आरोपी पति अंसार अहमद पिता अब्दुल कय्यूम निवासी कृष्णबाग कॉलोनी को विशेष न्यायाधीश अनीता सिंह की कोर्ट ने धारा 304, 498 ए (आपराधिक मानव वध) में दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना कृष्णबाग कॉलोनी में 21 अगस्त 2021 को शाम करीब 4 बजे की है। अभियोजन कहानी के मुताबिक 48 वर्षीय ताहिरा का विवाह करीब 35 साल पहले आरोपी अंसार अहमद के साथ हुआ था। आरोप था कि आरोपी पति करीब तीन चार साल से ताहिरा को उसके पास से दो लाख रुपए देने और उसकी संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त कर रहा था। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर हुए विवाद के दौरान आरोपी ने ताहिरा के साथ लाठी से मारपीट की और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया।
इस मारपीट से उसे सिर, हाथ, रीढ़ की हड्डी एवं अन्य जगह चोटें आईं। इस मामले की ताहिरा ने विजयनगर थाने में पति के खिलाफ 22 अगस्त 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। तीन दिन बाद 25 अगस्त को इलाज के दौरान ताहिरा की मौत हो गई। मर्ग जांच के करीब डेढ़ साल बाद 5 जनवरी 2023 को विजयनगर पुलिस ने आरोपी अंसार अहमद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक जयंत दुबे ने पैरवी की।
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