
इंदौर (Indore)। लोकसभा निर्वाचन 2024 (lok sabha election 2024) में निर्वाचन कार्य के संचालन एवं सुव्यस्थित रूप से संपन्न करवाने हेतु जिले में पेट्रोल/डीजल की पर्याप्त उपलब्धता (Adequate availability of petrol/diesel) तथा निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रकिया पूर्ण होने तक इंदौर जिले के समस्त पेट्रोल/डीजल पम्प संचालकों अपने पम्प पर डेड स्टॉक को छोडकर वितरण योग्य पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 3 हजार लीटर रिजर्व स्टॉक रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।
रिजर्व स्टॉक से पेट्रोल/डीजल का प्रदाय जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/संबंधित अनुविभागीय अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के लिखित आदेश पर किया जा सकेगा। पम्प संचालकों द्वारा इस संबंध में लापरवाही बरतने पर तत्काल विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।
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