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IT ने 38.23 लाख करदाताओं को किया 1.25 लाख करोड़ ट्रांसफर, नहीं मिला Refund तो ऐसे करें पता


नई दिल्ली। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में 20 अक्टूबर तक 38 लाख से अधिक करदाताओं को 1.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। विभाग ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसमें व्यक्तिगत आयकर दाताओं को 33,870 करोड़ रुपये और कॉरपोरेट आयकर दाताओं को 91,599 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक ट्वीट कर कहा, ‘‘ बोर्ड ने एक अप्रैल 2020 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच कुल 38.23 लाख करदाताओं 1,25,470 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया।’’

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष में 20 अक्टूबर तक 38 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। इसमें व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को 33,870 करोड़ रुपए और कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स को 91,599 करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक ट्वीट कर कहा, बोर्ड ने एक अप्रैल 2020 से 20 अक्टूबर 2020 के बीच कुल 38.23 लाख करदाताओं 1,25,470 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया। केंद्र सरकार टैक्सपेयर्स को बिना किसी बाधा के टैक्स संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है और उनके लंबित रिफंड जारी किए जा रहे हैं।

बता दें कि आयकर विभाग उन टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी करता है जिसने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किया है। टैक्सपेयर्स के आईटीआर फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स की जांच पड़ताल करता है। उसके बाद अगर कोई रिफंड बनता है तो आईटी विभाग टैक्सपेयर्स को पैसे रिफंड करता है।

ऐसे करें पता
सीबीडीटी ने टैक्सपेयर्स के खाते में पैसे रिफंड किए हैं. आपको इनकम टैक्स रिफंड मिला या नहीं घर बैठे आसानी से पता कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड पाने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। रजिस्टर्ड यूजर्स अपना लॉगिन करें. वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए आपको अपना PAN नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा।

वेबसाइट पर आपका प्रोफाइल खुलने के बाद आप ‘View returns/forms’ पर क्लि​क करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक कर सबमिट करें। हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लि​क करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी। इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग ​टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाई करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी। अगर आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको वो कारण बताया जाएगा कि आखिर क्यों आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न फेल हुआ।

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