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जेईई और नीट की परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर जेईई और नीट की परीक्षा टालने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि परीक्षा के लिए कोरोना संबंधी सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इस आश्वासन के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि क्या सब कुछ देश में रोक दिया जाए। छात्रों का कीमती एक साल बर्बाद होने दिया जाए। 11 छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि जेईई की मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को करवाने की घोषणा की गई है।

वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने दायर याचिका में मांग की गई थी कि हालात सामान्य होने तक परीक्षा न कराई जाए। याचिका में मांग की गई थी कि देश भर में जेईई और नीट के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। याचिका में मांग की गई थी कि देश के हर जिले में जेईई और नीट के परीक्षा केंद्र बनाया जाए। याचिका में मांग की गई थी कि जेईई और नीट के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाए।

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