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खरगोन हिंसा : पहली मौत के मामले में 5 आरोपी गिफ्तार

भोपाल । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के खरगोन में हिंसा (Khargone Violence) के दौरान इबरिस Iberis उर्फ सद्दाम खान (Saddam Khan) की मौत के मामले 5 आरोपियों को पुलिस (Police) ने गिरफ्तार किया है. इस मामले में एक आरोपी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) National Security Act के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं, तीन आरोपी अभी फरार हैं.

एसपी रोहित काशवानी ने बताया, 10 अप्रैल को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा में शहर के इस्लामपुरा निवासी 30 साल का इबरिस खान लापता हो गया था. 14 अप्रैल को उसकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी. 4 दिन बाद इंदौर के अस्पताल में इबरिस के शव की शिनाख्त की गई थी.

इस मामले में आरोपी दिलीप, संदीप, अजय कर्मा, अजय सोलंकी और दीपक प्रधान को गिरफ्तार किया गया है. अभी तीन आरोपी फरार हैं. एसपी ने बताया कि एक और आरोपी फिरोज उर्फ सेजू पिता अकरम खान पर एनएसए की कार्यवाही की गई है. हिंसा मामले में अब तक तीसरे आरोपियों पर यह NSA की कार्यवाही हुई है.


इबरिस खान की मौत हिंसा में हुई थी.
बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार खरगोन में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में लगी है. इसी कड़ी में हिंसा के फरार 106 फरार आरोपियों पर भी 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, खरगोन हिंसा मामले में कुल 63 एफआईआर दर्ज हुई हैं और इनके तहत 265 लोगों को आरोपी बनाया गया है. अब तक 168 की गिरफ्तारी हो चुकी है. पुलिस ने साफ किया है कि हिंसा में एक और शख्स को कूल्हे में गोली लगी है. बता दें कि खरगोन प्रशासन ने मोहसिन और नवाज शेख नाम के आरोपियों पर भी रासुका के तहत कार्रवाई की है. एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चलाने वाले  का नाम मोहसिन है, जिसकी तलाश जारी है.

 

 

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