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लालू यादव को इस वजह से अभी नहीं मिलेगी जमानत, जेल में मनानी पड़ेगी होली

रांची। झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में आज चारा घोटाले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू के अधिवक्ता से याचिका में त्रुटियों (errors in petition) से संबंधित सवाल पूछा, जिस पर लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से त्रुटियों को दूर करने की बात कही गई। ‌हालांकि लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि अभी दो त्रुटियां हैं. जिन्हें सोमवार तक दूर कर लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार यानी 11 मार्च को होगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि लालू प्रसाद की होली अब जेल में ही यानि रिम्स में ही कटेगी।

दरअसल डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई है. लालू की ओर से इस सजा को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. साथ ही जमानत के लिए गुहार लगाई गई है. इसमें लालू की उम्र, बीमारी और आधी सजा काट लेने को जमानत का आधार बनाया गया है।


‌डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू को 5 साल की सजा
चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ 35 लाख की निकासी मामले 21 फरवरी को सीबीआई विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था. लालू प्रसाद समेत कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई थी. हालांकि लालू के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में सप्लायर त्रिपुरारी मोहन प्रसाद का जुर्माना रहा. उन्हें 5 साल की सजा और सबसे ज्यादा दो करोड़ जुर्माना किया गया था. सप्लायर मोहम्मद सईद को डेढ़ करोड़ का जुर्माना किया गया।

लालू को अन्य मामलों में मिल चुकी है जमानत
बता दें कि चारा घोटाले के कुल 5 मामलों में लालू प्रसाद को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें चाईबासा कोषागार से निकासी मामले में दो केस, देवघर दुमका और अब डोरंडा ट्रेजरी से निकासी मामले में एक एक मामला है. ‌इन सभी मामलों में लालू प्रसाद को निचली कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है. लेकिन, डोरंडा को छोड़कर उन्हें सभी मामलों में हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि लालू प्रसाद को डोरंडा मामले में भी हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी।

दुमका मामले में आधी सजा काट चुके हैं लालू
दरअसल दुमका मामले में भी लालू प्रसाद को सात सात साल की सजा सुनाई गई है. लेकिन उसमें आधी सजा काट लेने के आधार पर उन्हें बेल मिल गई थी। डोरंडा मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में लालू प्रसाद के अधिवक्ता की ओर से कहा जा रहा है लालू प्रसाद पूर्व में काटी गई सजा के जोड़ के आधार पर इस मामले में भी आधी सजा काट चुके हैं। अब देखना है कि झारखंड हाईकोर्ट लालू को जमानत के मामले में कितनी राहत देता है।

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