
- राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश
भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतों की गणना 17 जुलाई को होने जा रही है। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल फोन इस्तेमान को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिसमें मतगणना स्थल पर मीडिया को प्रवेश मिलेगा, लेकिन मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोई भी मीडिया प्रतिनिधि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर विशेषकर मीडिया के मोबाइल फोन पर रोक लगान के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने आयोग की इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने कहा है कि मीडिया के मोबाइल पर प्रतिबंध लगाकर आयोग क्या चुनाव में कुछ गड़बड़ी कराना चाहता है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के आम एवं उप निर्वाचनों की मतगणना के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग मतगणना कार्य में बाधक होता है तथा मतगणना कार्य की गोपनीयता भंग होने की संभावना बनी रहती है। मतगणना भवन तथा परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पत्रकार भी शामिल हैं। निर्वाचन पर्यवेक्षण के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, जिससे वे आयोग से सतत सम्पर्क में बने रहें। सिंह ने कहा है कि निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी और उसके निर्वाचन एवं गणना अभिकर्ता की मतगणना स्थल पर प्रवेश के दौरान जाँच की जाएगी और मोबाइल लाने पर मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी अभ्यर्थियों और मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को पूर्व से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मतगणना कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आयोग से सम्पर्क के लिए मतगणना स्थल के समीप ही एक कक्ष में दूरभाष स्थापित किये जाने की व्यवस्था पूर्व से ही की जाती रही है।