img-fluid

MP: प्राइवेट अस्पताल पर लगा 22 लाख रुपए का जुर्माना, जानिए वजह

March 09, 2023

जबलपुर: मध्यप्रदेश के जबलपुर (Jabalpur) की जिला उपभोक्ता अदालत (District Consumer Court) ने निजी अस्पताल की लापरवाही को गंभीर मानते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. अब अस्पताल 22 लाख रुपये पीड़ित परिजनों को हर्जाने के तौर पर देगा. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी (KK Tripathi) और सदस्य मनोज कुमार मिश्र की पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए. शहर के निजी आशीष हॉस्पिटल नियर मदन महल को सेवा की कमी में दोषी पाया है.

उपभोक्ता फोरम ने परिवादी के हक में 22 लाख 59 हजार 792 रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है. पीड़ित परिवार की नुकसान की भरपाई के लिए 40 हजार रुपये, अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार, मानसिक पीड़ा के लिए 50 हजार रुपये और मुकदमे खर्च के लिए 10 हजार रुपये देने का अस्पताल को निर्देश मिला है. दरअसल जबलपुर निवासी कंचन खट्टर, मयंक खट्टर और विभु खट्टर की ओर से जिला उपभोक्ता फोरम में मरीज की मौत पर याचिका दायर की गई थी.


बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि कंचन खट्टर के पति को किडनी में स्टोन की समस्या थी. जिसके इलाज के लिए उन्हें आशीष अस्पताल में भर्ती किया गया था. इस दौरान उनका ऑपरेशन भी किया गया. लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की तबीयत और खराब हो गई. फिर इलाज के दौरान ही मरीज की मौत हो गई. तब पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था. अब उपभोक्ता फोरम में तथ्यों को देखते हुए पीड़ित पक्ष के हक में फैसला सुनाया.

Share:

  • MP: 10वीं की परीक्षा का पेपर सॉल्व करते पकड़े गए शिक्षक, 17 ससपेंड

    Thu Mar 9 , 2023
    खरगोन: मध्यप्रदेश के खरगोन (Khargone) जिले के सिरवेल परीक्षा केंद्र में नकल करते हुए हाथ चढ़े शिक्षकों और केंद्र अध्यक्ष के ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई की है. इसके तहत केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और 17 शिक्षकों को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है. ये कार्रवाई डीएम शिवराज सिंह वर्मा (DM Shivraj Singh Verma)के निर्देश […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved