
भोपाल। प्रदेश में महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव जनता से कराए जाने की मांग हाईकोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दी। कहा कि एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस मामले पर कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस डीके पालीवाल ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्म अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच में होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डा. पीजी नाजपांडे की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, सिर्फ नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने का निर्णय लिया गया।
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