img-fluid

महापौर की तर्ज पर नपा अध्यक्ष का चुनाव नहीं

June 04, 2022

  • हाईकोर्ट ने कहा अधिसूचना जारी होने पर रोक संभव नहीं

भोपाल। प्रदेश में महापौर की तरह नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव जनता से कराए जाने की मांग हाईकोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दी। कहा कि एक बार अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस मामले पर कोर्ट खुलने के बाद सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस डीके पालीवाल ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ग्रीष्म अवकाश के बाद इस मामले की सुनवाई नियमित बेंच में होगी। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डा. पीजी नाजपांडे की ओर से हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। इसमें राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई है, सिर्फ नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराने का निर्णय लिया गया।



राज्य सरकार के संशोधन पर सवाल
याचिका में कहा गया है कि महापौर की तरह ही नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव भी प्रत्यक्ष यानी सीधे जनता से कराया जाए। अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा कि राज्य सरकार ने नगर पालिक अधिनियम की धारा-नौ में संशोधन कर नगर निगम के महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का निर्णय लिया है। वहीं सरकार ने अध्यादेश जारी कर नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव चुने गए पार्षदों से कराने का निर्णय लिया है। जबकि दोनों की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं है।

Share:

  • पत्नी, बहू-बेटी के लिए नेताओं की दावेदारी

    Sat Jun 4 , 2022
    नगर निगम चुनाव आरक्षण ने बिगाड़ा समीकरण जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने दावेदारों से की वन-टू-वन चर्चा भोपाल। भोपाल नगर निगम के चुनाव की डेट फाइनल होते ही टिकट के दावेदारों की सियासी भी दौड़ शुरू हो गई है। भाजपा-कांग्रेस में दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। शुक्रवार को भाजपा दफ्तर में नेताओं की भीड़ […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2025 Agnibaan , All Rights Reserved