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हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं मामले में उच्च न्यायालय से नहीं मिली कोई राहत

August 06, 2025

  • याचिकाकर्ता – रितेश इनानी
  • कुलदीप पाठक – अधिवक्ता के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं।
  • भुवन गौतम – प्रतिवादी/राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता।
  • दुर्गेश शर्मा – हस्तक्षेपकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

इंदौर। प्रथम दृष्टया, दिनांक 30.07.2025 का आक्षेपित आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Indian Civil Defence Code), 2023 की धारा 163(2) के तहत मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act), 1988 की धारा 129 और 194-डी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है और वह भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में 29.07.2025 को आयोजित बैठक के बाद। इसलिए, इस स्तर पर, अंतरिम राहत का कोई मामला नहीं बनता।


चूँकि इस याचिका में इंदौर शहर (Indore City) की यातायात समस्या (Traffic problem) से संबंधित मुद्दा शामिल है, अतः इस याचिका को रिट याचिका संख्या 12234/2019 (जनहित याचिका) के साथ समतुल्य सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाता है। इस बीच, प्रतिवादियों को इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए जाते हैं। DOC-20250806-WA0019.

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