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GST बैठक के दूसरे दिन राज्यों को क्षतिपूर्ति, गेमिंग पर 28% टैक्स की चर्चा

चंडीगढ: जीएसटी परिषद की चंडीगढ़ में मंगलवार को शुरू हुई बैठक के दूसरे दिन राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था को जारी रखने और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो व घुड़दौड़ पर सर्वाधिक 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है. बैठक के पहले दिन, मंगलवार को जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर की दरों में बदलाव को मंजूरी दी थी.

जीएसटी परिषद की बैठक के दूसरे दिन, राज्यों के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति को जून 2022 के बाद विस्तार देना और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो तथा घुड़दौड़ पर 28 फीसदी कर लगाने की एक मंत्रिसमूह (जीओएम) की रिपोर्ट पर बात होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं.

ऑनलाइन गेमिंग के पूरे मूल्य पर टैक्स की चर्चा
मंत्रिसमूहों ने इन गतिविधियों के लिए एक समान कर दर और मूल्यांकन प्रक्रिया का सुझाव दिया है. उनका कहना है कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से, इन गतिविधियों में केवल इस आधार पर कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए कि कोई गतिविधि कौशल या संयोग या दोनों का खेल है. जीओएम का कहना है कि प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क समेत ऑनलाइन गेमिंग के पूरे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए.


कसीनो में भी जीएसटी
रेसकोर्स के मामले में भी मंत्रिसमूह ने दांव के पूरे मूल्य पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की है. मंत्रिसमूह ने कहा है कि कसीनो में भी खिलाड़ी द्वारा खरीदे गए कुल सिक्कों के पूरे अंकित मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए. कल मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे. बैठक में कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी. साथ ही राज्यों को सोना और मूल्यवान पत्थरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिये ई-वे बिल जारी करने की अनुमति भी दे दी गई.

क्या-क्या महंगा होगा
जीओएम ने कई सेवाओं पर जीएसटी छूट समाप्त करने का सुझाव दिया है. इसमें 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराया वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने का सुझाव शामिल है. अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है. इसके साथ ही डिब्बा बंद मांस (फ्रोजन छोड़कर), मछली, दही, पनीर, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज, गेहूं का आटा, मूरी, गुड़, सभी वस्तुएं और जैविक खाद जैसे उत्पादों पर अब पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

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