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महाकाल के 500 मीटर क्षेत्र में निर्माण पर लगी रोक का केवल मौखिक आदेश जारी हुआ, नहीं मानेंगे

December 26, 2022

उज्जैन। महाकाल क्षेत्र में नक्शों पर रोक लगी थी जिसे हटाने की बात केवल मौखिक हो रही जबकि यह रोक लिखित आदेश के तहत लगाई गई थी इसलिए जब तक लिखित में कोई आदेश नहीं आता तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आज भी प्रदर्शन होगा। इस आशय की जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई। उपरोक्त जानकारी देते हुए पार्षद श्रीमती माया त्रिवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का झूठा हवाला देकर उपरोक्त रोक लगाई गई थी जिसे मौखिक आदेश बताया जा रहा है उपरोक्त आदेश दिनांक 9 सितंबर 2020 को तत्कालीन आयुक्त क्षितिज सिंघल के द्वारा जारी किया गया था जो आज भी यथावत जारी है।


साथ ही उसमें स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया है जबकि उपरोक्त प्रकरण में बिंदु क्रमांक 7 में 500 मीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने मात्र की बात थी गलत प्रकार से आदेश का पालन कराया गया कई लोगों को अपने मकानों को बनाने में या मरम्मत में कठिनाई का सामना करना पड़ा और अभी भी सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि गण लिखित आदेश को मौखिक आदेश बताकर आमजन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं इसलिए आज से पार्षद द्वारा आंदोलन की शुरुआत दोपहर 2 बजे से वार्ड क्रमांक 21, 22 और 33 के क्षेत्रों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर की जाएगी। यह अभियान पान दरीबा चौराहे से प्रारंभ होगा।

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