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दो से अधिक बच्चे हुए तो नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, सरकार नियमों में जल्द कर सकती है बदलाव

पटना। बिहार में कुछ समय में पंचायत चुनाव होने वाले हैं. पंचायत चुनावों को लेकर इस समय बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिस उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे होंगे वह चुनावी मैदान में नहीं उतर सकता. माना जा रहा है कि बिहार सरकार जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार करने में लगी है जिसके तहत 2 से अधिक बच्चे होने वाले कैंडीडेट को चुनाव में अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

सरकार की यह रणनीति आने वाले पंचायत चुनावों में भेल हीन न लागू हो पाए लेकिन सरकार की तैयारी अगले पंचायत चुनावों तक इसे लागू कर सकती है. पंचायती राज मंत्री की तरफ से दिए गए बयान के बाद यह साफ हो गया है कि सरकार बेहद गंभीरता के साथ जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की सोच रही है.


मंत्री की मानें तो सरकार बढ़ती जंनसंख्या को काबू करने के लिए रणनीति तैयार करने में जुटी है और सरकार के अनुसार जनता को जागरूक करने के लिए एक जनप्रतिनिधि से बेहतर कोई और नहीं हो सकता. मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इसी वजह से सरकार सबसे पहले पंचायत और ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों पर इस नियम को लागू करना चाहती है.

अभी नहीं है ऐसा कोई नियम
फिलहाल पंचायती राज कानून 2006 में इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों इसके नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. सरकार इसे लागू करने में एक साल का समय ले सकती है. सरकार के मुताबिक 2016 में पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव में 2.6 लाख पदों के लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने चुनाव लड़ा था. ऐसे में कानून में संशोधन कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक बड़ी जनसंख्या तक संदेश पहुंचाया जा सकता है.

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