नई दिल्ली। रेलवे (railway) में अब यात्री (passenger) अपने साथ अधिक वजन (overweight) नहीं ले पाएंगे। अधिक वजन पाए जाने पर उन्हें वजन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना (fine) देना होगा। फिलहाल स्लीपर क्लास (sleeper class) में 40 किलो. सेकंड क्लास ( second class) में 50 और एसी कोच (ac coach) में 70 किलो तक वजन लाया जा सकता है।
इससे अधिक वजन पाए जाने पर यात्रियों को पॉर्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराना होगा और इसके लिए वजन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। फिलहाल रेल यात्री बिना किसी सीमा के चाहे जितना सामान अपने साथ ले जाते हैं लेकिन अब टिकट चैकिंग (ticket checking) की तरह उनके सामान को भी ट्रेन में तोला जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
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