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दलितों के सोशल बायकॉट पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुनवाई से अदालत का इनकार

September 02, 2025

नई दिल्‍ली। दलितों के सोशल बायकॉट (Social boycott of Dalits) को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसको लेकर एक सुझाव दिया है। यह मामला आंध्र प्रदेश के एक गांव का है, जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पीतापुरम विधानसभा क्षेत्र में आता है।

दलितों के सोशल बायकॉट को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इसको लेकर एक सुझाव दिया है। यह मामला आंध्र प्रदेश के एक गांव का है, जो डिप्टी सीएम पवन कल्याण के पीतापुरम विधानसभा क्षेत्र में आता है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट जाने या अन्य उपलब्ध सहायता लेने को कहा। यह याचिका दसारी चेन्ना केसावुलु ने दायर की थी। वह कोर्ट में खुद मौजूद थे और कहा कि गांव में जाति आधारित शोषण और सामाजिक बहिष्कार हो रहा है।



आज तक नहीं दर्ज हुई एफआईआर
याचिका दायर करने वाले शख्स ने कोर्ट में उपस्थित होकर कहा कि आज तक मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यहां तक कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसके परिवार को किसी तरह मुआवजा भी नहीं मिला है। अदालत से न्याय की गुहार लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि संबंधित अधिकारियों या डिप्टी सीएम को इस मामले में शीर्ष निर्देश दिए जाएं। उसकी बात सुनने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट, एसपी या अन्य कानूनी उपलब्धताओं का सहारा लेना चाहिए।

यह है मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल महीने में पीतापुरम गांव में एक बिजली कर्मचारी की मौत हो गई थी। वह कर्मचारी दबंग कापू जाति के व्यक्ति के यहां काम कर रहा था। कर्मचारी की मौत के बाद मृतक के परिवार को मुआवजा देने की बात तय हुई थी। जब यह मुआवजा नहीं दिया गया तो दलित समुदाय ने गांव में विरोध शुरू कर दिया। बताया जाता है कि इस विरोध के बाद दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

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