
जयपुर/चूरू । राजस्थान परिवहन विभाग (Rajasthan Transport Department) ने भाजपा विधायक की कंपनी पर (On BJP MLA’s Company) लगाया 25 लाख रुपए का जुर्माना (Imposed Rs. 25 lakh fine) ।
चूरू में आरटीओ इंस्पेक्टर ने झुंझुनूं से भाजपा विधायक राजेन्द्र सिंह भांबू की कंपनी ‘आरएसबी इंफ्रा प्रा. लि.’ पर 25 लाख रुपए का चालान काटा है। यह कार्रवाई राजगढ़-भालेरी स्टेट हाईवे (एसएच-06) पर आवश्यक जनसुविधाएं और सुरक्षा मानकों के अभाव के चलते की गई है। सत्ता के बावजूद नियमों की सख्ती आमतौर पर हाईवे के रखरखाव की जांच एनएचएआई या पीडब्ल्यूडी जैसी एजेंसियां करती हैं, लेकिन यह संभवतः पहला मामला है जब किसी आरटीओ इंस्पेक्टर ने मेंटेनेंस फर्म पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया है।
जांच टीम ने पाया कि 133 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी बुनियादी इंतजाम गायब थे। आरटीओ इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह की टीम ने निरीक्षण के दौरान 25 अलग-अलग बिंदुओं पर लापरवाही पाई, जिनमें से प्रत्येक के लिए 1-1 लाख रुपए का दंड निर्धारित किया गया । टोल बूथ पर न तो एम्बुलेंस मौजूद थी और न ही हादसों के समय ट्रैफिक साफ करने के लिए हाइड्रा क्रेन।
हाईवे पर जंक्शनों (चौराहों) पर वॉर्निंग साइन, नाइट रिफ्लेक्टर और इमरजेंसी नंबर के बोर्ड नहीं मिले। हाईवे पेट्रोलिंग की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। यह सड़क जुलाई 2020 में करीब 215 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई थी। नियमानुसार, 2026 तक यह सड़क गारंटी अवधि में है, जिसका अर्थ है कि इसके रखरखाव और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार कंपनी की है। विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 198ए के तहत यह चालान काटा है।
इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह ने स्पष्ट किया कि “आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है।” नियमों का उल्लंघन करने पर चाहे वह विधायक की कंपनी हो या कोई और, कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्रवाई से टोल वसूलने वाली फर्म ‘केकेसी सीकर’ को भी संयुक्त रूप से दोषी माना गया है।
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