
कोर्ट ने अपराध की गंभीरता का हवाला देकर तीसरी मर्तबा अर्जी नकारी
इंदौर। बलात्कार पीडि़ता से शादी को तैयार होने के बावजूद कोर्ट ने पांच माह से जेल में बंद एक मुलजिम को जमानत देने से इंकार कर दिया। इस बीच पीडि़ता ने बच्चे को जन्म दे दिया है।
सूत्रों के अनुसार मुलजिम मनीष उर्फ कुणाल ने विशेष अदालत में जमानत के लिए तीसरी बार अर्जी दी थी उसका कहना था कि वह फरियादिया से शादी करने को तैयार है और उसकी डिलेवरी हो गई है। पीडि़ता अकेली पड़ गई है, उसके परिवारवाले उसे सहयोग नहीं दे रहे है इसलिए देखरेख हेतु उसे जमानत पर छोड़ा जाएं। उसकी जमानत पर पहले दो बार आपत्ति उठानेवाली फरियादिया इस बार डिलेवरी होने से कोर्ट में नहीं आई थी, अलबत्ता उसकी ओर से सहमति पत्र देकर कहा गया था कि मुलजिम उससे आर्य समाज के मंदिर में शादी करने व उसे और उसके बच्चे का दाना-पानी उठाने और संपत्ति में हिस्सा देने को तैयार हो तो उस दशा में उसे जमानत देने पर कोई एतराज नहीं है। संबंधित पक्षों को सुनने के बाद जज मनीषा बसेर ने मुलजिम द्वारा पूर्व में फरियादिया से शादी का झूठा लेख कराने का हवाला देकर अपराध की गंभीरता के मद्देनजर जमानत देने से इंकार करते हुए अर्जी खारिज कर दी।
डीएनए टेस्ट तक हुआ, रिपोर्ट बाकी
फरियादिया ने बेटमा थाने में रिपोर्ट कर बताया था कि वह मुलजिम को दो साल से जानती है, उनके बीच प्रेम संबंध था। पीथमपुर में एक होटल में रखकर खोटा काम किया। बाद में उसे छोडक़र भाग गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर मुलजिम का डीएनए टेस्ट करवाकर सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है, जिसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है।
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