भोपाल न्यूज़ (Bhopal News)

चुनाव तक राहत फिर बढ़ेगा जल कर, संपत्ति कर की छूट भी खत्म होगी

  • प्रत्याशी जीत के ख्वाब देख रहे, अफसर जनता से राजस्व वसूली के

भोपाल। तैयार रहें, नगरीय निकाय चुनाव के बाद न सिर्फ आपको जल कर की बढ़ी हुई राशि जमा करना होगी बल्कि संपत्ति कर में मकान मालिक के रहने वाले क्षेत्र में खास तौर पर मिलने वाली 50 फीसदी अतिरिक्त छूट का प्रावधान भी मौजूदा वर्ष तक ही सीमित रह जाएगा। इसके अलावा मल शुल्क में भी वृद्धि होने की संभावना है। ये सभी आदेश सरकार जारी कर चुकी है, बस नगरीय निकायों को स्थानीय स्तर पर लागू करना है। जून में ये प्रावधान लागू होने थे, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव होने के कारण अब इन्हें बाद में लागू किया जाएगा।


नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पिछले दो साल में अफसरों ने सरकार को सुझाव देकर जल कर की राशि में 15 फीसदी तक वृद्धि का प्रावधान करा दिया है। ये नियम जल्द ही लागू होगा। याद रहे, संपत्ति कर जमा करने के दौरान संपत्ति का जितना हिस्सा मकान मालिक स्वयं इस्तेमाल करता है, उतने हिस्से के टैक्स में उसे 50 फीसदी की अतिरिक्त छूट दी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बकायादारों को भी इस छूट का लाभ मिलता है, लेकिन नई व्यवस्था में इस नियम में बदलाव किया गया है। नए नियमों के अनुसार मकान मालिक को 50 फीसदी अतिरिक्त छूट का लाभ करंट ईयर में ही मिलेगा। कोई भी बकायादार इसका लाभ नहीं ले पाएगा। नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल का कहना है कि संपत्ति कर के नए प्रावधानों को लेकर प्रशासक से चर्चा की जाना थी, जो अभी तक नहीं हो पाई है। अब चुनाव के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिए जाएंगे।


नई परिषद के हस्तक्षेप से मिल सकती है राहत
नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही लोगों को राहत की उम्मीद नजर आने लगी है। पिछले दो साल से नगरीय निकायों में चुने हुए प्रतिनिधि न होने के कारण अधिकारियों ने राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं तैयार की हैं। चुने हुए प्रतिनिधियों के आने के बाद ऐसे कुछ बदलावों से राहत मिल सकती है।

 

Share:

Next Post

मप्र में स्कूल से 250 मीटर तक नहीं खुलेंगे शराब दुकान

Mon Jun 6 , 2022
विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान नशा मुक्त ग्राम पंचायतों को मिलेगा एक लाख रुपए का पुरस्कार भोपाल। मप्र में स्कूल से 250 मीटर की दूरी तक शराब दुकान नहीं खुलेंगे। 250 मीटर की दूरी के बाद ही शराब दुकान खोलने की इजाजत मिलेगी। वहीं अमरकंटक रिजर्व फॉरेस्ट घोषित होगा। नशा […]