img-fluid

24 अगस्त से बदल जाएगा सिम खरीदने का नियम, ये है लिमिट

August 20, 2026

नई दिल्ली: अगर आपके नाम पर पहले कई मोबाइल नंबर इश्यू हो चुके हैं तो मुश्किल हो सकती है. दरअसल केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग यानी DoT ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर नई सख्ती शुरू की है. 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे लोगों को नया मोबाइल कनेक्शन देने से रोकना होगा, जिनके नाम पर तय सीमा तक SIM पहले से मौजूद हैं. यह नियम किसी एक कंपनी के लिए नहीं है. यानी आपके पास अलग-अलग कंपनियों के नंबर हैं, तब भी कुल कनेक्शन की संख्या देखी जाएगी.

नया SIM लेने से पहले होगी जांच
भारत के ज्यादातर हिस्सों में एक शख्स के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा है. जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में यह सीमा कम है. वहां एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 6 मोबाइल कनेक्शन हो सकते हैं. यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों को मिलाकर लागू होती है. DoT के नए निर्देश के तहत टेलीकॉम कंपनियों को यह देखना होगा कि नया SIM लेने वाले व्यक्ति के नाम पर पहले से कितने नंबर हैं. अगर तय सीमा पूरी हो चुकी है तो नया कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा.

फोटो से भी होगी पहचान
इस नए सिस्टम की सबसे दिलचस्प बात फोटो से होने वाली जांच है. DoT का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी DIP इसमें इस्तेमाल किया जाएगा. रिपोर्ट के मुताबिक, 23 अगस्त से उन लोगों की तस्वीर टेलीकॉम कंपनियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिनके नाम पर पहले से तय संख्या तक मोबाइल कनेक्शन हैं. इसके बाद कंपनियों को रोजाना इन तस्वीरों और अपने सिस्टम के जरिए नए SIM आवेदनों की जांच करनी होगी.


  • 24 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू होनी है. शुरुआत में अगर जांच के बाद पता चलता है कि किसी व्यक्ति को तय सीमा से ज्यादा नया SIM जारी हो गया है तो उस एक्स्ट्रा कनेक्शन को तुरंत सस्पेंड करना होगा. 30 नवंबर तक टेलीकॉम कंपनियों को इस सिस्टम को और मजबूत कर रियल टाइम जांच करना होगा.

    आपके पुराने नंबरों का क्या होगा?
    सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी शख्स के नाम से 10 या उससे ज्यादा SIM हैं तो क्या उसके सारे नंबर बंद हो जाएंगे? नई व्यवस्था का मेन फोकस नया कनेक्शन जारी होने से रोकना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सिस्टम से ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शख्स तय सीमा से ऊपर नया SIM न ले सके. अगर गलती से एक्स्ट्रा कनेक्शन जारी होता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है. इसलिए अगर आपके नाम पर जरूरत से ज्यादा नंबर हैं या आपको शक है कि किसी और ने आपके दस्तावेज का इस्तेमाल करके SIM लिया है तो अपने नाम पर चल रहे मोबाइल कनेक्शन की जांच करना जरूरी है. 9 सिम वाला नियम किसी एक टेलीकॉम कंपनी के सिम पर लागू नहीं है. यानी आप एयरटेल का चार और जियो के दो सिम हैं तो ये छह काउंट होंगे. यानी अलग किसी भी कंपनी का सिम हो वो काउंट होगा.

    क्यों है ये सख्ती?
    मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट, UPI, सोशल मीडिया, ईमेल और कई सरकारी सेवाओं से जुड़ा होता है. फर्जी SIM का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड में भी होता है. इसी वजह से सरकार लंबे समय से फर्जी दस्तावेजों से लिए गए मोबाइल कनेक्शन और तय सीमा से ज्यादा SIM रखने के मामलों पर कार्रवाई कर रही है.

    DoT का डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी इसी काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सरकारी जानकारी के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर टेलीकॉम कंपनियों, बैंक, वित्तीय संस्थानों, पुलिस और दूसरी एजेंसियों के बीच संदिग्ध और गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे टेलीकॉम संसाधनों से जुड़ी जानकारी साझा की जाती है.

    सिम खरीदने का प्रोसेस
    अब नया SIM लेने से पहले सिर्फ आधार और दूसरे दस्तावेज देना ही काफी नहीं होगा. सिस्टम यह भी जांचेगा कि आपके नाम पर पहले से कितने नंबर चल रहे हैं. अगर आपके पास 9 नंबर नहीं हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि आपके नाम पर कितने SIM एक्टिव हैं, तो एक बार जरूर जांच लें. क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम पर कोई ऐसा नंबर चल रहा हो, जिसके बारे में आपको पता ही न हो. और भविष्य में वही अनजान SIM आपको नया नंबर लेने से रोक सकता है.

    Share:

  • कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का 80 वर्ष की उम्र में निधन

    Thu Aug 20 , 2026
    नई दिल्ली । कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार (Former Congress MP Sajjan Kumar) का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया (Passed away at the age of 80) । वे दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। 1984 सिख विरोधी दंगा केस में दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से […]
    सम्बंधित ख़बरें
    लेटेस्ट
    खरी-खरी
    का राशिफल
    जीवनशैली
    मनोरंजन
    अभी-अभी
  • Archives

  • ©2026 Agnibaan , All Rights Reserved