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महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजा के सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर फैसला आ गया

January 27, 2026

उज्जैन। ​उज्जैन (Ujjain) के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर (Mahakaleshwar Temple) के गर्भगृह में होने वाली ‘VIP पूजा’ और दर्शन व्यवस्था (Darshan System) को लेकर चल रहे विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अंतिम रुख साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। ​कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिर के भीतर की व्यवस्थाएं संभालना प्रशासन का काम है, न कि न्यायपालिका का।

​”अदालत तय नहीं करेगी मंदिर की व्यवस्था”
​मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति आर महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की तीन सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा:
​”महाकाल के दरबार में कोई VIP नहीं होता, वहां सब बराबर हैं। लेकिन मंदिर के भीतर किसे प्रवेश देना है और किसे नहीं, यह तय करना मंदिर प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन का प्रशासनिक निर्णय है।”


  • ​मामले की मुख्य बातें

    • ​याचिकाकर्ता की मांग: उज्जैन निवासी दर्पण अवस्थी ने अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन के माध्यम से याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि रसूखदारों और नेताओं को गर्भगृह में जल चढ़ाने की अनुमति देना आम श्रद्धालुओं के समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) का उल्लंघन है।
    • ​कोर्ट का तर्क: सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यदि हम गर्भगृह में मौलिक अधिकारों को सख्ती से लागू करने लगे, तो कल लोग वहां ‘अभिव्यक्ति की आजादी’ जैसे अधिकार मांगेंगे, जिससे मंदिर की मर्यादा और सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
    • ​प्रशासन का विशेषाधिकार: कोर्ट ने माना कि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को देखते हुए कलेक्टर के पास यह विवेकाधीन शक्ति होनी चाहिए कि वह किसे अनुमति देते हैं।

    ​हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर
    ​यह मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर खंडपीठ) के अगस्त 2025 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट ने भी पूर्व में ‘VIP दर्शन’ को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ‘VIP’ शब्द की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है।

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