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किसान आंदोलन: सिंघु बॉर्डर खाली कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट जाने के निर्देश

नई दिल्ली। किसान आंदोलन (Kisan Aandolan) की वजह से बंद पड़े सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) को खोलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreem Court) ने सुनवाई (Hearing) करने से इनकार (Refuse) कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab-Haryana High Court) जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में दो स्थानीय लोगों की याचिका में कहा गया था कि सड़क कई महीनों से बंद है इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार से सड़क खोलने (Road Opening) का निर्देश दे या फिर दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करे, ताकि लोगों का आना जाना आसानी से होता रहे।

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