
नई दिल्ली । तमिलनाडु (Tamil Nadu) में मिलावटी कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Cough Syrup Coldrif) बनाने में शामिल श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी (Srisan Pharmaceutical Company) का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक जहरीला पदार्थ मौजूद था। यह दवा मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से कथित तौर पर जुड़ी है।
अधिकारियों ने यह भी पाया कि कंपनी में उचित अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं (जीएलपी) का अभाव था और उन्होंने 300 से अधिक गंभीर और बड़े उल्लंघन दर्ज किए। कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को हाल ही में मध्य प्रदेश के एक विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले में श्रीसन फार्मास्युटिकल्स और उसके कुछ अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। सरकार ने यहां एक विज्ञप्ति में कहा, ‘श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का दवा निर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु स्थित अन्य दवा निर्माण कंपनियों का विस्तृत निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।’
बता दें कि इससे पहले दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों की सरकारों ने कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के सेवन से कम से कम 20 बच्चों की जान चली गई।
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