नियम अनुसार शासकीय विभाग परिसर में नहीं बन सकता मंदिर, जाँच की माँग
उज्जैन। उद्यन मार्ग पर खनिज विभाग परिसर में सरकारी जमीन पर एक मंदिर बन रहा है जिसका काम जारी है जो कि नियम विरूद्ध है और इस मामले में जाँच होनी चाहिए। नियम अनुसार शासकीय परिसर में इस तरह निर्माण नहीं किया जा सकता।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के नियम के तहत किसी भी सरकारी जमीन और कार्यालयों में मंदिर निर्माण की छूट नहीं हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा होने की स्थिति में कोई भी आम नागरिक इसका विरोध कर सकता है। बावजूद सरकारी जमीन पर धार्मिक निर्माण कराते हैं तो इसके लिए परमिशन लेनी होगी। परंतु इस पूरे मामले में खनिज विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं माँगी गई है। इस प्रकार का अनैतिक कार्य कहीं न कहीं खनिज विभाग में अधिकारियों की मनमानी कार्य प्रणाली को दर्शा रहा है।
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